मेडिकल रीइंबर्समेंट
साल भर में 15 हजार रुपये तक मिल रहा है तो डॉक्टरों और दवाइयों के खर्च की रसीदें दफ्तर में जमा कराकर आप उतनी रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। अगर 15 हजार रुपये से ज्यादा मिले तो बाकी रकम आपकी टैक्सेबल आमदनी में जुड़ेगी और उस पर टैक्स देना होगा।